प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसको घर मिला है, उनके लिए यह खबर अहम है| प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटित करे गए घरो का कई लोग अन्य लाभ उठाते थे, जिसके चलते कुछ नए नियम कानून बनाये गए है| कुछ आवंटित घरो को रेंट पर देकर उसमे से कमाई करते थे और जरुरतमंद घर से वंचित रह जाता था, जिसके चलते यह नए नियम सरकार लेकर आई है, जिससे इस योजना में हो रही धांधली को रोका जाएगा|
आपको बतादे की अब प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटित घरमे आपको पांच साल तक रहना होगा| अगर आप आवंटित घरमे नहीं रहोगे तो वह निरस्त हो जाएगा| अब जिन लोगो को आवास योजना में घर मिल रहा है, उन लोगो को रजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है, भविष्य में जो लोग भविष्य में यह अग्रीमेंट कराएँगे वह रजिस्टर नहीं कहा जायेगा|
सरकार अब दिए गए घरो को देखेगी और सुनिश्चित करेगी की आवंटित घर में जिसको आवंटित हुआ है वह रहा है की नहीं, तभी अग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील करा जाएगा| अगर आवंटित घर में जिसको आवंटित करा गया है वह नहीं रह रहा तो अग्रीमेंट ख़तम कर दिया जाएगा और जमा करी गई राशी भी वापिस नहीं दी जायेगी|
फ़िलहाल कानपुर में इसकी शुरुआत हो गई है| अब सभी घर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तो लीज के तहत दिए जायेंगे| फ़िलहाल 60 लोगो का एग्रीमेंट हो चूका है और बाकी की 10,900 लोगो को जिसको घर आवंटित करना है, उनको भी इसी प्रक्रिया से घर आवंटित करे जायेंगे|
नए नियम कानून के मुताबिक, लोगो को पांच साल का अग्रीमेंट ख़तम हो जाने के बाद भी लीज परही रहना होगा| इससे यह फायदा होगा की जो लोग ऐसे घर लेकर उसे रेंट पर दे देते थे वह अब बंध हो जाएगा| अगर आवटित घर जिसके नाम पर है, उसकी मौत हो जाती है तो वह घर उसके परिवार के सदश्य को हस्तांतरित करा जाएगा| आवंटियों को 5 साल तक घरो का इस्तेमाल करना होगा और 5 साल बाद लीज बहाल करी जायेगी|