हेलमेट पहनने के बाद भी Rs 2 हजार का कट सकता है चालान, बचना है तो जरूर पढ़ लें मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियम

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हमारे देश में ज्यादातर घरो मो दो पहिया वाहन होता ही है। दोपहिया वाहन यानि के बाइक या स्कूटी लेकर एक बार घर से बहार निकलना तो पड़ता ही है। लेकिन पिछले कुछ समय से ट्रेफिक पुलिस इतनी सतर्क हो चुकी है के अगर आपने ट्रेफिक के किसी भी नियम का उलंघन किया तो आपका तुरंत चालन कट जाएगा। अगर आप भी रोजाना घर से बहार बाइक या स्कूटी लेकर निकलते है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरुरी है।

बतादे के अगर आप ऐसा सोच रहे है के हम बाइक या स्कूटी लेकर बाजार में जा रहा है और हमने हेलमेट पहन रखा तो पुलिस हमारा किसी भी कीमत पर चालान नहीं काट सकती है तो आपको बतादे के अगर आपने हेलमेट पहना भी हुआ है तब भी पुलिस आपका 2000 तक का चालन काट सकती है। अब
आपके मन में सवाल उठ रहा होगा के हेलमेट पहना है फिर भी 2000 चलान कटेगा वो कैसे तो चलिए आपको बताते है इसके बारे।

आपको बतादे के नए मोटर व्हीकल एक्ट के अधिनियम मुजब अगर आपने BIS मार्क वाला हेलमेट नहीं पहना है पल;पुलिस आपका 1000 चलान काट सकती है। दूसरी बात यह के अगर आपने हेलमेट ठीक से नहीं पहना है तब भी आपका चलान कट सकता है। एक और जरुरी बात आपको बतादे के अगर आपने हेलमेट पहन रखा है लेकिन आपका हेलमेट कही से भी टुटा हुआ है तब भी आपका 1000 का चलान काट सकता है।

आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसन्द आयी होगी। हम आपसे निवेदन करते है आप जब भी दो पहिया वाहन लेकर के घर से बहार निकलते है तो जरुरी तौर पर BIS मार्क वाला हेलमेट पहने ताकि आपका चलान भी ना कटे और बाय चांस कुछ हो जाता है तो आप सुरक्षित भी रहे।

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