उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब अपनी खुद की बाइक नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अब 16 से 18 साल की उम्र के लोगों के लिए वाहन परिवहन विभाग में लिया है यह बड़ा फैसला। लगता है अब उत्तरप्रदेश में तेज स्पीड में गाड़ी दौड़ाने पर ब्रेक लगाने की तैयारी। 50 CC की अपनी गाड़ी नहीं तो बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं।
उत्तर प्रदेश राज्य में 16 से 18 के बीच के उम्र वालों के परिवहन विभाग से एक बहुत बुरी खबर आई है । आपको बतादे के राज्य के परिवहन विभाग ने ड्राईविंग लाइसेंस में बदलाव किया है। राज्य के परिवहन विभाग के आदेश अनुसार अब से 16 से 18 उम्र वाले लोग अब से 50 सीसी इंजन केपेसिटी वाले वाहन नहीं होंगे तो अब वे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आवेदन नहीं कर सकते ।
इसका मतलब यह है के अब से बिना गियर के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 50 सीसी इंजन क्षमता वाला वाहन होना बेहद जरूरी है। जिस किसी भी को अब स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उनको अभी से 50 सीसी वाहन से टेस्ट देना होगा। यह वााहन चाहे उनका हो या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम रजिस्टर्ड हो।परिवहन आयोग ने सभी आरटीओ को यह निर्देश जारी किया है कि, बिना गियर वाले आवेदन का ड्राइविंग टेस्ट 50 सीसी इंजन वाले वाहनों पर ही लिया जाएगा।
आपको बतादे के कोई बाइक या स्कूटी 50 सीसी के इंजन से कम की नहीं आती है तो अब से इस नियम के अनुसार कम उम्र यानि के नाबालिग बच्चे लाइसेंस ही नहीं ले पाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर जारी किये गये इस आदेश के बाद अब से 16 से 18 साल की उम्र के वही बच्चे ड्राइविंग लाइंसेंस के लिए आवेदन कर सकते है जिनके पास अपने या उनके परिवार के सदस्य के नाम पर 50 सीसी की क्षमता वाला टू व्हीलर हो।
आपको बतादे के अगर अब आपके पास 50 सीसी इंजन क्षमता वाला दो पहिया वाहन नहीं है तो अब आपसे ड्राइविंग लाइंसेंस के लिए आवेदन नही कर सकेंगे। अगर आप आवेदन करते हो तो तब भी आपका आवेदन रद हो जयेगा। आपको बतादे के नए नियमो के अनुसार जब आवेदन रद्द होगा तब लर्निंग लाइसेंस फीस 200 रुपए या स्थाई डीएल की 400 रुपए फीस आपको वापिस नहीं मिलेगी।