Indian Railways: रेलवे ने दी चेतावनी! सफर के दौरान यदि हो गई ये गलती, तो 3 साल की जेल के साथ लगेगा भारी जुर्माना

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त्योहारों का सीजन आ रहा है, ऐसे में कई लोग अपने घर वापिस त्यौहार मनाने जा रहे है| जायदातर लोग रेलवे का इस्तेमाल करते है| ऐसे में यात्रिओ की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, रेलवे के एक बहोत कड़ी सुचना जारी करी है| रेलवे ने ट्रेन यात्रा को लेकर एक बहोत बड़ी चेतावनी जारी करी है जो आपको अवश्य जान लेनी चाहिए, अन्यथा आप बहोत बड़ी मुश्केली में फंस सकते है|

रेलवे ने सुरक्षा और सुविधा के लिए चेतावनी दी है|

रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हेंडल से घोषणा करते हुए कहा है की, यात्री यात्रा के दौरान अपने साथ ज्वलनशील सामग्री नहीं ले जा सकते| रेलवे ने कहा है की, यात्री स्वयं ऐसी चीजे न लेकर चले और न दुसरो को ले जाने दे| अगर कोई व्यक्ति इसका उलंघन करता है तो उसे कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है|

रेलवे के अनुसार ट्रेन में ज्वलनशील सामग्री ले जाना रेलवे अधिनियम 1989, धारा 164 का उलंधन माना जाएगा और यह दंडनीय अपराध है| अगर कोई ऐसा करता है तो उसे भारी जुरमाना और 3 साल तक जेल या दोनों हो सकते है| अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप अवश्य इसका ध्यान रखे|

रेलवे में कौनसी चीजे ले जाने पर है पप्रतिबंध?

रेलवे के नियमो के मुताबिक ऐसी चीजे आप नहीं ले सकते जिनमे आग लगनेका खतरा हो| जैसे की केरोसिन, सुखी गास, स्टोव, पेट्रोल, मिटटी का तेल, गेस सिलिंडर, माचिस, पटाखे जैसी चीजे| रेलवे ने यह नियम यात्रिओ की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया है|

इसके अलावा आप ट्रेन में स्मोकिंग भी नहीं कर सकते| अगर आप ट्रेन में स्मोकिंग करते हो तो आपको यहं महंगा पड़ सकता है| इसके लिए आपको 3 साल तक की जेल या जुरमाना या दोनों हो सकता है|

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