Driving License के लिए अब इस आयु वर्ग के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं रहा

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय निर्देश पर परिवहन विभाग ने ऑनलाइन प्रावधानों के तहत सारथी सॉफ्टवेयर में बड़ा बदलाव किया है.

खुशखबरी खुशखबरी अब से 40 साल से कम उम्र वालों को ड्राइविंग लाइसंस निकालने के लिए अब मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करने की आवशक्यता नहीं होगी। आपको बतादे के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश. राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड की राज्य सरकारों ने 40 साल से कम उम्र वाले लोगो के लिए यह सुविधा अपने अपने राज्यों में आरम्भ कर दी है।

आपको बतादे के अभी यह सुविधा सिर्फ केवल 40 साल से कम उम्र वालों लोगो के लिए ही है। यह सुविधा के अंतर्गत 40 साल से कम उम्र वालों को अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना होगा अब उसकी जगह उन्हें सेल्फ डेक्लरेशन देना होगा। इस सेल्फ डेक्लेरेशन में आवेदक को बताना होगा कि वह किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से शाररिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं।

जैसे का हमने आपको ऊपर बताया के यह सुविधा सिर्फ 40 साल से कम उम्र वाले लोगो के लिए ही है। इसका मतलब यह होता है के 40 से अधिक उम्र वाले लोगो को अब भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना या अपलोड करना पहले की तरह आवश्यक रहेगा। इसके साथ ही आपको बतादे के लाइसेंस रेन्यूअल कराने के लिए भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा.

हम में से कई लोगो ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो हमें मालूम है के ऑनलाइन अप्लाई करने के समय पर आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण, आधार कार्ड के अलावा मेडिकल प्रमाण पत्र अपलोड करना जरुरी होता था.लेकिन अब परिवहन विभाग ने ऑनलाइन प्रावधानों के तहत सारथी सॉफ्टवेयर में कुछ अहम् बदलाव किये है. जिसके बाद अब 40 से कम उम्र वाले आवेदक को लाइसेंस बनवाने के लिए अब मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करने की जरुरत नहीं पड़ेगी. यह सुविधा केवल 40 से कम उम्र वालों के लिए है.

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