बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर एक अक्टूबर से लगेगा 5000 का जुर्माना, सरकार ने जारी किए आदेश

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अगर आपकी गाडी में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट नहीं है और अभी भी आप पुरानी नंबर प्लेट लगाके कही गम रहे है तो यह खबर आपके लिए है| क्युकी 1 अक्तूबर से हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होने जा रही है| अगर आपने अपने वाहन में यह नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो आपको 5 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है| तो जल्द से जल्द अपने वाहन का नंबर प्लेट जरुर लगवा ले|

यह खबर उत्तरप्रदेश से आ रही है| यहाँ के परिवहन सचिव राजेश सिंह ने एक वीडियो कोंफेरेंस के जरिये राज्य के सभी उपपरिवहन आयुक्तों के साथ इसके ऊपर समीक्षा बैठक करी थी| उस बैठक के दौरान उन्होंने कहा था की “हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगवाने की आखरी तारीख 30 सितम्बर है| इसे बढ़ाये जाने की कोई सम्भावना नहीं दिख रही है|

1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत हुए वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है| राजेश सिंह ने कहा था की 30 सितम्बर के बाद जिस वाहनों में ऐसी नंबर प्लेट नहीं होगी उनके विरुध्ध मुहीम चलाई जाएगी| अगर कोई व्यक्ति इस कारवाही के दौरान पकड़ में आता है तो उसे 5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा| इसके अलावा ऐसे वाहनों का कोई कार्य कार्यालय में सम्पादित नहीं करा जायेगा|

सरकार इसके बारेमे जागरूकता अभियान चला रही है| अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो आप कर सकते है| आपको सिर्फ www.siam.com पर जाकर अपने वाहन की बुकिंग करवानी है| अगर सव्ही गाडियों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट होगी तो कानून व्यवस्था और ट्राफिक की व्यवस्था में अनुकूल रहेगा| कुछ लोग नंबर प्लेट पर छेड़ छड करके ट्राफिक नियमो का उलंघन करते है, जो इस नंबर प्लेट के साथ नहीं सो सकता|

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