प्रधान मंत्री आवास योजना का बहोत लोगो ने लाभ लिया है| घर बनाना आसन बात नहीं होती लेकिन, आवास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मिल रही सब्सिडी की वजह से काफी मदद मिल रही है| लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है की आप नियमित तौर पर क़िस्त बेंक को चूका रहे है फिर भी आपको सब्सिडी नहीं मिल रही| बेंक और संस्थान आपकी EMI समय समय पर वसूलते है, लेकिन आपको सब्सिडी नहीं मिलती|
कई बार आपने देखा होगा की अलग बगल बने घर में एक घर वाले को सब्सिडी मिल रही होती है तो दुसरे घर वाले को सब्सिडी नहीं मिलती| आपको इस दुविधा से बचने के लिए अपना स्टेटस जानना जरुरी होता है| इस योजना के अंतर्गत आपका नाम उस सूचि में होना जरुरी है| लेकिन यह सूचि को कैसे देखे वह आपको मालूम नहीं होगा| इसकी जानकारी हम देते है|
अपना नाम प्रधान मंत्री आवास योजना की सूचि में है या नहीं जानने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन के बाद मिला रजिस्ट्रेशन ID चाहिए होगी| आप इस रजिस्ट्रेशन ID की मदद से आवास योजना के परताल पर लोग-इन करके यह ID पोर्टल पर डाल कर देख सकते है|
इस योजना का लाभ लेने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जरुरी शर्ते होती है| जिसमे शहरी इलाके में अगर कोई पहली बार घर बना रहा है तो उसे CLSS के तहर सब्सिडी प्राप्त होती है जबकि ग्रामीण इलाको में घर बनाने के लिए एक तय राशी प्राप्त होती है| पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक आय मर्यादा थी| पहले आय मर्यादा 6 लाख थी जिसे अब बढ़ा कर 18 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है|
प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी भी वर्ग के लोग अपना पहेला घर बनाने के लिए इस योजना का लाभ ले सकते है| इस योजना का लाभ लेने के लिए वे मर्यादा 21 से 55 साल रखी गई है| EWS वर्ग के लोगो का सालाना घरेलु आय तिन लाख होनी चाहिए और मध्यम वर्ग LIG की सालाना आय 3 से 6 लाख रुपये होनी चाहिए| 12 से 18 लाख आय के लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए आय का प्रमाण पत्र और फॉर्म 16 दे सकते है|
इस योजन के अंतर्गत आय के हिसाब से सब्सिडी मिलती है| 12 लाख की आय होने वाले लोगो को 9 लाख रुपये की लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलती है| 18 लाख रुपये की सालाना आय वाले लोगो को 12 लाख तक की लोन के लिए 3% ब्याज सब्सिडी प्राप्त होती है|