ट्रेक्टर पर 50% सब्सिडी

ट्रेक्टर पर 50 % सब्सिडी : इस योजना के तहत मिल रही है ट्रैक्टर पर सब्सिडी आवेदन ऐसे करना होगा

Sarkari Yojna

किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब हर एक किसान कोई भी महंगा ट्रैक्टर बहुत ही सस्ती कीमत में खरीद सकता है, जिसमें सरकार उसको सब्सिडी के रूप में सहयोग करेगी, तो आईए जानते हैं कि इस सब्सिडी के लिए कैसे आवेदन करना है और किस-किस को यह सब्सिडी मिल सकती है.
जैसे कि हम सब जानते हैं की किसान के लिए ट्रैक्टर बहुत ही उपयोगी उपकरण है. खेती के अलावा उसकी उपज को .मंडी में पहुंचने के लिए भी ट्रैक्टर बहुत ही काम आता है, इसी वजह से हर किसान का सपना होता है कि उसका अपना ट्रैक्टर हो. तो यही सपना पूरा करने के लिए सरकार सब्सिडी की योजना लाई है जिसमें हर एक किसान अपने नए ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ ले सकता है जिससे  उसकी सारी कीमत चुकानी नहीं होती
किसानों के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता और महत्वपूर्णता देखते हुए सरकार ने अपनी सम एम योजना के तहत 2wd ट्रैक्टर पर ढाई लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है इसमें इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करके अपने 2wd ट्रैक्टर की खरीदी पर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं
आज हम यहां इस पोस्ट के माध्यम से आपको बताएंगे कि 2wd ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए कौन आवेदन कर सकता है? आवेदन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है? और कहां पर आवेदन करना है? यह सारी जानकारी आपको इस पोस्ट में मिलेगी तो कृपया पूरी एंड तक पोस्ट जरूर पढ़े।

कितने एचपी के 2wd ट्रैक्टर पर मिल रही है सब्सिडी

केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही एस एम ए एम योजना के तहत 20 एचपी से लेकर 40 एचपी के ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं. इसमें किसान  को ट्रैक्टर पर जो जितने भी लागत होती है उसमें 50% की सब्सिडी मिल सकती है. हर एक राज्य अपने हिसाब से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत यह सब्सिडी की योजना कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत चलते हैं .

2wd ट्रैक्टर पर इतनी मिलेगी सब्सिडी

योजना के तहत हर एक किस को 20 एचपी से 40 एचपी के 2wd ट्रैक्टर पर 50% की सब्सिडी दी जाती है. इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लघु और सीमांत किसान महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्य के लाभार्थी को 50% सब्सिडी मिलती है. लाभार्थियों को 20 एचपी से ऊपर के ट्रैक्टर की खरीदी पर अधिकतम ढाई लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है अगर हम अन्य वर्ग की बात करें तो लाभार्थियों को इस ट्रैक्टर की खरीदी पर 40% लाभ मिलता है जो अधिकतम ₹200000 तक का होता है।

एलिजिबिलिटी और कंडीशंस

  • एस एम ए एम योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी लेने के लिए निर्धारित एलिजिबिलिटी और कंडीशंस इस प्रकार से है अगर आप यह सारी शर्तें और एलिजिबिलिटी में पास होते हो तो आपको पक्का सब्सिडी मिल सकती है तो आईए देखते हैं क्या-क्या एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस सरकार ने किसानों के लिए रखी हुई ह
  • नंबर एक ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसान की वार्षिक आय डेढ़ लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • नंबर दो ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ विशेष तौर पर छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता है
  • नंबर तीन ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसान के पास खेती योग्य भूमि होना जरूरी
  • नंबर तीन ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसान के पास खेती योग्य भूमि होना जरूरी है
  • नंबर चार खेत की जमीन की कागज किसान के नाम होने चाहिए
  • नंबर पांच जो भी किसान इस योजना का लाभ पहले उठा चुका है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
  • नंबर 6 एक परिवार में केवल एक ही सदस्य को यह सब्सिडी का लाभ मिल सकता है
  •  नंबर 7 इस योजना में उन्हें किसानों को आवेदन करना होगा जिन्होंने पिछले 7 वर्षों तक केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त नहीं किया हो

 

इस योजना में आवेदन करने के लिए इन इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  •  जमीन के कागजात
  • ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए ऐसे करना है आवेदन

 

 

योजना के तहत अलग-अलग  ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है इसके लिए समय समय पर कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग की ओर से ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं किसान इस योजना तथा आवेदक करके ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर प्राप्त कर सकते हैं कृषि मछली के ऊपर मशीन योजनाएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन योजना की जानकारी के लिए आप  वेबसाइट पर विकसित कर सकते हैं हम नीचे पोस्ट में आपको अधिक वेबसाइट के लिंक दे रहे हैं जो आप देख लीजिएगा

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