ई पी ऍफ़ एकाउंट के नियमोमे 1 सितम्बर से हो रहा है बड़ा बदलाव, ई पी ऍफ़ सब्सक्राइबर जल्द कर ले ये काम

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ईपीएफ सब्सक्राइबर के लिए बहुत बड़ी खबर आई है| अगर आप ईपीएफ सब्सक्राइबर है तो यह खबर आपके लिए ही है|  सरकार के नए नियम के अनुसार 1 सितंबर तक  ईपीएफ सब्सक्राइब और को अपने अकाउंट के साथ अपना आधार कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य है| ईपीएफओ की ऑफिस में बीएफ और यूएएन को आधार कार्ड के नंबर के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है|  इसको करने की डेडलाइन पहले 1 जून तक की थी जिसको बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया है|

ईपीएफ की ऑफिस में सितंबर इन नियमों को लागू करने की तैयारी कर दी है| ईपीएफ सब्सक्राइबर को अपना आधार लिंक इसलिए करवाया जा रहा है कि, सब्सक्राइबर का नाम, लिंग, उम्र जैसे जरूरी जानकारी इपीएफ खाते में आधार कार्ड से मैच की जा सके|अगर जानकारी सही नहीं रही तो ईपीएफ सब्सक्राइब  का अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा| जो सब्सक्राइब अपने अकाउंट के साथ आधार लिंक नहीं करेगा उसका अकाउंट भी स्थगित किया जाएगा|

जीपीएस की ऑफिस में आधार लिंक करवाने की जिम्मेदारी हर एक कंपनी को दी है| कंपनी को कहा है कि उनके सभी कर्मचारियों के पी एफ अकाउंट के साथ उनके आधार कार्ड लिंक करवाएं| लिंक करवाने के लिए आप नीचे बताए गए स्टेप फॉलो कर सकते हैं| आप अपने आप से भी इसको लिंक करवा सकते हैं|

UAN को आधार से लिंक कैसे करें? :- EPFIndia.Gov.in पर लोगइन करे| >> इसके बाद “Online Services” के ऑप्शन में जाकर “e-KYC Portal” पर जाए| >> इसके बाद “Link UAN Aadhaar” पर क्लिक करे| >> यहाँ पर आपका UAN नंबर और रजिस्टर्ड मोबाईलनंबर डाले >> आपको OTP मिलेगा >> OPT और आपके आधार नंबर को डाले >> इसके बाद “Submit” करे >> OTP वेरिफिकेशन करे.

ऊपर बताए गए स्टेप्स फोलोव करने के बाद आपका UAN आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा| अगर आपको किसी अन्य तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होतो आप कस्टमर केर को फोन करके अन्य जानकारी ले सकते है| इस लेख को जरुर शेयर करे| जिससे अन्य लोगो को इसकी जानकारी मिल शके|

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