UP, HR, PB, DL, BR नंबरप्लेट की जगह BH नंबरप्लेट, नया रोड टेक्स लागू

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भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है| वाहनों के रजिस्ट्रेशन केलिए अब नए नियम लागू कर दिए गए है| भारत सरकार ने नयी भारत सीरिज लोंच करी है| यानि की इसमें नंबरप्लेट BH से शुरू होगी| इस निर्णय में और क्या या बदला गया है वह हम आपको आगे लेख में जानकारी देंगे|

पहले क्या होता था| जो कोई व्यक्ति को दुसरे राज्यों में थोड़े थोड़े समय के अंतराल में ट्रान्सफर मिलता था उसे हरबार अपनी गाडी का रजिस्ट्रेशन उस राज्य के हिसाब से करना पड़ता था| ज्यादातर यह परेशां रक्षा कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी, बड़ी प्राइवेट कंपनियो के कर्मचारी और पीएसयु कंपनी में काम करनेवाले कर्मचारी जिनको बार बार ट्रान्सफर मिलता था| उन्हें अक्सर अपनी गाडी का रजिस्ट्रेशन ट्रान्सफर हुए राज्य के हिसाब से करना होता था|

अब इन सभी के लिए BH (भारत) सीरिज का ऑप्शन अवेलेबल होगा| ऐसे लोग BH सीरिज में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते है| उन लोगो को चार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में छुट्टी मिलेगी| भारत सरकार द्वारा लोगो को परेशानी से बचाने केलिए यह सुविधा दी गई है| पहले IN सीरिज का प्रस्ताव रखा आया था बाद में उसे बदलकर BH करदिया गया|

प्राइवेट गाडी का रजिस्ट्रेशन करने केलिए 15 साल का रोड टेक्स देना होता था| दुसरे राज्य में ट्रान्सफर करने केलिए 12 साल का रोड टेक्स अलग से देना पड़ता था और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिरसे करनी पड़ती थी| यह हो जाने के बाद वाहन मालिक पहले राज्य में भुगतान की गई राशी को वापस पाने के लिए दावा करना होता था| इस सब लम्बी प्रोसेस की मशक्कत को दूर करना भारत सरकार का उद्देश्य है|

BH (भारत) सीरिज में रोड टेक्स, 10 लाख से कम के वाहन में 8%, 10 से 20 लाख के वाहन में 10% और 20 लाख से ज्यादा के वाहन में 12% टेक्स लगेगा| अगर इसमें डीजल वाहन है तो अतिरिक्स्त 2% टेक्स ज्यादा लगेगा| एसेही इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% टेक्स कम लगाया जायेगा| 14 साल पूरा होने पर वाहन पर सालाना टेक्स लगाया जाएगा, जो पहेले वसूल की गई राशी का आधा होगा|

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