सरकार की इन टॉप 5 योजनाओं से किसान कैसे उठा सकते हैं लाभ, जानें पूरी जानकारी

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आये दीन सरकार किसानो के लिए तरह तरह की योजनाये निकाल ती रहती है. जिस से किसान को कुछ सहायता मिले. सरकार किसानो के लिए सस्ते कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कई प्रकार की योजना ओ के तहत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है. आपको भी सस्ता कृषि यंत्र लेने का विचार है तो आप भी सरकार की इन योजनाओ के तहत सस्ते कृषि यंत्र अपने घर ला सकते है.

जाने, कौनसी है यह योजनाए और इससे कैसे उठा सकते है लाभ

1.ट्रेक्टर सब्सिडी योजना

कई राज्य की सरकार किसानो को नया ट्रेक्टर खरीदने के लिए कृषि यंत्र अनुदान के तहत सब्सिडी देती है. इस योजना को समय-समय पर योजना के लिए आवेदन देने के लिए आमंत्रित किये जाते है. ट्रेक्टर की सब्सिडी में अलग-अलग राज्यों में उस राज्य के नियम अनुसार सब्सिडी दी जाती है. सब्सिडी को अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओ और इसके आलावा छोटे और लघु किसानो को विशेष प्राथमिकता दी गयी है.

अलग राज्यों में नए ट्रेक्टर खरीद ने की सब्सिडी अलग अलग प्रतिशत मिलती है उनमे से कुछ राज्यों की सब्सिडी का विवरण इस प्रकार से है.

  • मध्यप्रदेश में किसानो को नए ट्रेक्टर खरीद ने के लिए 30 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ दिया जाता है.
  • हरियाणा में किसानो को नया रेस्तर खरीदने के लिए 50 प्रतिशत या 3 लाख रुपये में से जो भी कम हो वह सब्सिडी दी जाती है और यह योजना सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाती के लिए ही है.
  • यूपी में नए ट्रेक्टर खरीद ने के लिए किसानो को 1 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है.
  • छत्तीसगढ़ सरकार किसानो को यांत्रिकीकरण योजना के तहत नए ट्रेक्टर के लिए 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी देती है, साथ में यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसानो को बेंक से लोन भी मुहैया कराती है.
  • कृषि यंत्र अनुदान योजना एक किसान को एक बार ही सब्सिडी दी जाती है और यह उन किसानो को ही मिलती है जिन्होंने पिछले 7 साल से सरकार की किसी भी योजना की सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो.

2.कृषि यंत्र अनुदान योजना

यह योजना देश के अधिकतर राज्यों में शुरू की गयी है.मध्यप्रदेश में ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानो को कृषि यंत्र खरीदने के लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है. बिहार में 90 प्रकार के कृषि यंत्रो पर कृषि यंत्रीकरण के तहत सब्सिडी का लाभ दिया जाता है. इस में अलग-अलग यंत्रो पर निर्धारित सब्सिडी का लाभ दिया जाता है. इसके तहत 50 प्रतिशत  तक की सब्सिडी किसानो को दी जाती है. अलग-अलग राज्यों में कृषि यंत्र अनुदान के आवेदन के लिए कुछ राज्यों के लींक यहा पर है.

कृषि यंत्र योजना की अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग उया उधानिक विभाग का समपर्क कर सकते है.

3.हार्वेस्टर सब्सिडी योजना

किसानो को ‘राष्ट्रिय कृषि विकास योजना’ के तहत हार्वेस्टर मशीन पर सरकार की तरफ से करीब 40 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जाता है. भारतीय बाजार में हार्वेस्टर मशीन की कीमत की बात करे तो तक़रीबन 40 लाख रुपये की आती है उसमे सरकार 40 प्रतिशत सब्सिडी देती है तो किसान को 16 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है.इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना है और वहा से आवेदान कर देना है. धान और गेहू की कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन का इस्तमाल किया जाता है.

4.फसल अवशेष प्रबंधन योजना

फसल अवशेष प्रबंधन योजना लाभ लेने के लिए आपको सबस से पहले हरियाणा सरकार की ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा.यह योजना हरियाणा राज्य के किसानो के लिए चलायी गयी है. इस योजना में सरकार की और से आपको कई प्रकार के मशीन जैसे सीडर, रिपर, स्ट्रो बेलर, रोटरी, रिपर कम बाइंडर जैसे कई अवशेष प्रबंधन के काम आने वाले कृषि यंत्रो पर सरकार 50 से लेकर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है.

5.राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन योजना

कृषि कार्यो में लगे भूमिहीन श्रमिको के लिए राजस्थान सरकार ‘राजस्थान कृषि श्रमिक संबल योजना’ के तहत भूमिहीन परिवार को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीद ने के लिए 5000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है. हस्तचालित कृषि यंत्र में वोटर कैन, घांस काटने की मशीन, झाडी काटने की कैची, ड्रीबलर जैसे 45 हस्त चलित यंत्र शामिल कीये है. इस योजना के तहत सरकार 250 करोड़ खर्च करेगी. 45 हस्त चलित यंत्रो में से किसी यंत्र की कीमत अगर 5000 हजार है तो उस यंत्र पर शत-प्रतिशत सब्सिडी मिल जाएगी यानि की किसान को वह यंत्र मुफ्त में मिल जायेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको नजदीकी जिला कृषि कार्यालय, नजदीकी कृषि केंद्र या इसके अधिकारिक कार्यालय पर संपर्क कर सकते है.

ऐसी ही कृषि के सम्बंधित खबरों के लिए पढ़ते रहे FINALADVICE.IN धन्यवाद.

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