Post Office: पोस्ट ऑफिस ने बदले ATM कार्ड और ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम, आप पर पड़ेगा इसका सीधा असर

News

पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग अकाउंट है तू आपके लिए यह काम की खबर है।  पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी कर कर यह जानकारी दी है कि 1 अक्टूबर से एटीएम कार्ड पर लगने वाले चार्जेस में बदलाव हो रहा है। एक 1 महीने में एटीएम पर किए जाने वाले वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन को लिमिटेड कर दिया गया है।

1 अक्टूबर को पोस्ट ऑफिस एटीएम डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 प्लस जीएसटी होगा। आपको बता दें कि यह चार्ज 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेंगे। इसके अलावा डाक विभाग ने एटीएम पर किए जाने वाले फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या को भी सीमित कर दिया है। और कुछ इस तरह के चार्जिस तय किये हैं।

  • इंडिया पोस्ट अब अपने ग्राहकों को भेजे गए एसएमएस अलर्ट के लिए ₹12 प्लस जीएसटी।
  • इंडिया पोस्ट एटीएम कार्ड खो देते हैं दूसरे डेबिट कार्ड लेने के लिए उन्हें 1 अक्टूबर से ₹300 प्लस जीएसटी का चार्ज लिया  जाएगा।
  • इसके अलावा अगर एटीएम पिन एटीएम पिन खो जाता है तो डुप्लीकेट टीम के लिए भी 1 अक्टूबर से  ₹50 प्लस जीएसटी का चार्ज लिया जाएगा।
  • इंडिया पोस्ट के खुद के एटीएम पर पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद प्रति वित्तीय ट्रांजैक्शन पर 10 रुपये के साथ जीएसटी चार्ज लिया जाएगा।
  • इंडिया पोस्ट के खुद के एटीएम पर गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए, ग्राहकों को पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद 5 रुपये प्लस जीएसटी प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज देना पड़ेगा।
  • दूसरे बैंकों के एटीएम की स्थिति में मेट्रो शहरों में तीन मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद या नॉन-मेट्रो शहरों में पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद व्यक्ति को 8 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा।
  • अगर सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस की कमी की वजह से एटीएम या पीओएस ट्रांजैक्शन से इनकार कर दिया जाता है, तो ग्राहक को उसके लिए भी 20 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *