Platform Ticket Rules: अब बिना टिकट भी कर सकते हैं Train से सफर, Indian Railways ने बनाया खास नियम

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ट्रेन में सफ़र करना वेसे तो बहोत आसन और आराम दायक होता है, जब आपके पास रिसर्व टिकिट हो| अगर आप भी ट्रेन में सफ़र करते है तो आपके लिए खुश खबर है| अगर आपको कभी अचानक ट्रेन में सफ़र करना पड़े और आपके पास टिकिट नहीं है तो गभाराने की जरुरत नहीं है| पहले आप इसी स्थिति में तत्काल टिकिट ले सकते थे| लेकिन उसमे भी दिक्कत है| आपको टिकिट मिलही जाए ऐसा फिक्स नहीं होता है| इसीलिए आपको आज हम रेलवे का एसा नें बताएँगे जिससे आप कभी ऐसी स्थिति में फास जाए तो बच जायेंगे| यह नियम जान लिया तो आ बिना रिजर्वेशन यात्रा कर सकेंगे|

यह नियम ऐसा कहता है की आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो और आपको कही जाना है तो आप प्लेटफॉर्म टिकिट के जरिये यात्रा कर सकते है| यह टिकिट लेकर आप ट्रेन में चढ़ सकते है| इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकिट लेकर TTE का संपर्क करना है| उसके बार TTE आपको अपने स्थल तक की टिकिट निकल कर देगे| यह नियम रेलवे ने खुद बनाया है|

यह नियम के अनुसार ट्रेन में सिट न होने पर TTE आपको रिजर्व सिट देनेसे मना कर सकता है| लेकिन आपको यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता| अगर आपके पास रिजर्व टिकिट नहीं है तो आप 250 रुपये पेनल्टी देकर जहा तक जाना है वहा तक की टिकिट का पैसा देकर आप टिकिट निकलवा सकते है|

टिकिट कभी कुछ नियम है| आपने जिस प्लेटफोर्म से टिकिट लिया है| वही स्टेशन से आपको टिकिट लेनी होगी| किराया आपसे जब लिया जाएगा वह उस प्लेटफोर्म से गिना जाएगा जहासे आपने प्लेटफोर्म टिकिट ली होगी| आप जिस श्रेणी में सफ़र कर रहे है उसी श्रेणी का आपको किराया देना होगा|

एक दूसरा भी नियम है| जिसमे अगर आपकी ट्रेन छुट गई है तो TTE आपकी सिट अगले दो स्टेशन तन किसीको नहीं दे सकता| अगर आप किसीभी तरह अगले दो स्टेशन ट्रेन से पहले पहुच जाते है तो, आप उसी सिट पर सफ़र कर सकते है| आपके पास दो स्टेशन तक का वक्त रहता है|

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