LPG Cylinder पर मिलता है लाखों का फ्री इंश्योरेंस, जानिए लेने का तरीका

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आजकल हर किसी के घर में गैस सिलेंडर एक जीवन जरुरी चीज बन गया है। जैसा के हमको मालूम है के गैस सिलिंडर का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिये। अगर किसीसे कोई मामूली भी चूक हो जाती है तो वह एक छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अगर आपके घर में भी रसोई गैस है तो उसका प्रयोग करते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर क्या करना चाहिए उसका पता होना चाहिए। यह भी जानें कि गैस रिसाव या एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से दुर्घटना होने पर ग्राहक के रूप में आपके क्या अधिकार हैं।

आपको बतादे के एलपीजी यानी पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस कनेक्शन लेने पर सभी ग्राहक को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करती हैं। कम्पनिया 50 लाख रुपये तक का बीमा सिलेंडर से गैस लीकेज या गैस फटने के कारण कोई दुर्घटना की घटती है तो ग्राहक को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।आपको बतादे के इस बीमा के लिए पेट्रोलियम कंपनियां बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी करती हैं।

गैस सिलिंडर लेने से पहले आपको यह चेक कर लेना चाहिए कि सिलेंडर पूरी तरह से ठीक है या नहीं और उसकी एक्सपाईरी डेट तो नहीं निकल गई। घर पर एलपीजी सिलेंडर के कारण जान-माल के नुकसान के लिए ग्राहक को व्यक्तिगत दुर्घटना कवर का भुगतान करना पड़ता है। यदि किसी दुर्घटना में ग्राहक की संपत्ति या घर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ऐसी दुर्घटना के लिए 2 लाख रुपये तक का बीमा दावा प्राप्त होता है।

जानिए कैसे पाएं गैस सिलेंडर पर 50 लाख रुपये का क्लेम। अगर किसी के साथ ऐसी दुर्घटना घटती है तो क्लेम करने के साड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट http://mylpg.in पर दि गई है। वेबसाइट के मुताबिक अगर ग्राहक को मिले एलपीजी कनेक्शन के सिलेंडर फटने या लीकेज होने से कोई दुर्घटना होती है तो व्यक्ति 50 लाख रुपये तक के बीमा का हकदार होता है.

दुर्घटना होने पर अधिकतम 50 लाख रुपये का मुआवजा मिल सकता है। त्रासदी के पीड़ितों में से प्रत्येक को अधिकतम 10 लाख रुपये का मुआवजा मिला है।एलपीजी सिलेंडर का बीमा कवर प्राप्त करने के लिए ग्राहक को दुर्घटना के बारे में तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन और उसके एलपीजी वितरक को सूचित करना होगा।इंडियन ऑयल, एचपीसी और बीपीसी जैसी पीएसयू तेल विपणन कंपनी के वितरकों को व्यक्तियों और संपत्ति के लिए तीसरे पक्ष के बीमा कवर सहित दुर्घटनाओं के लिए बीमा पॉलिसी लेनी होगी।

पॉलिसी किसी व्यक्तिगत ग्राहक के नाम पर नहीं है, लेकिन प्रत्येक ग्राहक इस पॉलिसी से आच्छादित है। इसके लिए उसे कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है।एफआईआर की कॉपी, घायलों का इलाज और मेडिकल बिल, प्रिस्क्रिप्शन और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी के साथ ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी अपने पास रखें।

गैस सिलेंडर से दुर्घटना होने की स्थिति में सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। इसके बाद संबंधित क्षेत्र कार्यालय दुर्घटना के कारणों की जांच करेगा। यदि दुर्घटना एलपीजी सिलेंडर दुर्घटना है, तो एलपीजी वितरक एजेंसी/फील्ड कार्यालय स्थानीय बीमा कार्यालय को इसकी रिपोर्ट करेगा। जिसके बाद संबंधित बीमा कंपनी के पास दावा दायर किया जाता है। गौरतलब है कि ग्राहक को क्लेम के लिए सीधे बीमा कंपनी से आवेदन करने या संपर्क करने की जरूरत नहीं है।

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