Indian Railways: रेलवे ने दी चेतावनी! ट्रेन में सफर के दौरान की ये गलती तो होगी 3 साल तक की जेल, लगेगा भारी जुर्माना

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कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब ट्रेन धीरे धीरे चालू हो रही है. कड़ी गाइडलाइन के साथ ट्रेन का सफ़र यात्रिओ केलिए शरु करा गया है. आज रेलवे ने एक आधिकारिक घोषणा करके कुछ चीजो पर एलर्ट जारी किया है. ट्रेन में हो रही दुर्घटनाओ क रोकने केलिए रेलवे ने यात्रिओ की सुरक्षा और सुविधा को नजर में रखकर यह एलर्ट जारी किया है. अगर आप ट्रेन का सफ़र करते है तो आपको यह जान लेना आवश्यक है.

रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हेंडल से घोषणा की है की यात्री अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा शकते और किसीको ले जे जाने भी नहीं दे सकते. यह एक दंडनीय अपराध कहा जाएगा. रेलवे के मुताबिक ज्वलनशील पदार्थ साथ में ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के तहत एक दंडनीय अपराध कहा जाएगा. अगर कोई एसा करता है तो उसके साथ कानूनी कार्यवाही और जेल भी हो सकती है. अगर कोई व्यक्ति इसमें गुनाहगार साबित होता है तो उसे 3 साल की सजा या हजार रुपये का जुर्माना या दोनो हो सकते है.

रेलवे ने यात्रिओ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नियम लाये है. इसमें ज्वलनशील पदार्थ यानि की केरोसिन, स्टव, सुखी गास, गेस सिलिंडर, मिटटी का तेल आदि चीजे नहीं ले जा सकते. यह यात्रिओ की सुरक्षा के लिए नुकसान कारक है. रेलवे ने इसके लिए सख्त चेतावनी दी है.

इसके आलावा आप ट्रेन में स्मोकिंग नहीं कर सकते है. अगर आप स्मोकिंग करते पकडे जाते है तो आपको 3 साल तक की जेल भी हो सकती है. ट्रेन मेही नहीं बल्कि रेलवे परिशर मेभी आप स्मोकिंग नहीं कर शकते हो. अगर एसा किया तो यह एक दंडनीय अपराध कहा जाएगा. आप ऊपर बताये नए नियम का अच्छे से पालन करे. अपनी और दुसरो की सुरक्षा हम सैम के हाथ में है. अगर कोई आपको ट्रेन में एसा पदार्थ लिए दिखाई दे तो तुरंत रेलवे ऑथोरिटी को बताये.

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