ATM से फटे नोट निकल जाएं तो गभराने की जरुरत नहीं बल्कि करना होगा ये काम? जानिए RBI के नए नियम

Informational News

आजके बदलने युग मे लोग अपने पास पैसे कम ही रखते हे. ज्यादातर लोग UPI, ऑनलाइन ट्रांसक्शन और जरुरत पडने पर ATM का इस्तेमाल करते हे. आजकल बेंको के द्रारा हर जगह एटीएम प्रोवाइड किये गए हे जहा पर जरुरत पडने पर पैसे डाले या निकाले जा सकते हे. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से निकलने वाले पैसे डैमेज या कटे-फटे नोट निकल आते है और हम गभरा जाते हे की अब इसको कैसे निकाले, हमें समझ नहीं आता कि इन कटे-फटे नोटों का क्या किया जाए? ऐसे मे ये जानकारी आपके काम आ सकती हे.

अब अगर ATM से कटे-फटे नोट निकल जाये तो टेंशन लेने की जरुरत नहीं हे. वैसे तो यह आम तौर पर नही होता, मगर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाये तो इसके लिए भी प्रावधान बने हुए हे. आपको यह फाटे नोट लेके अपने बैंक जाना होगा जहा पर आप इन नोट को बदलवा सकते हे. आपको बता दे की प्रावधान के तहत आपके द्वारा दिए गए इन फटे नोटों को बैंक बदलने मे आपकी मदद करेगा।

आपको बता देकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर किसी बैंक ने ऐसे नोट ATM मे रखे हे तो, बैंकों को एटीएम से फटे नोटों को बदलना होगा। साथ ही सरकारी बैंक और तो और निजी बैक भी इन नोटों को बदलने से मना नही कर सकता। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2017 में जारी गाइडलाइन भी निकाली थी और कहा था कि सभी बैंक बिना किसी परेशानी के हर शाखा में कटे-फटे या गंदे नोटों को बदलवा सकते हे, साथ उसके लिए प्रोसेस भी होती हे.

ऐसे बदलवा सकते हे फटे नोट: नोट बदलने के लिए आपको उस बैंक में जाना होगा, उसके बाद आवेदन पत्र देना होगा जिसमे आपको पैसे विड्रॉ की और फटे नोट की डिटेल्स देनी होगी साथ ही आपको एटीएम से निकाले गए पैसे की तारीख, समय आदि बताना रहेता हे. इसके अलावा एटीएम से निकाली गई पर्ची आपके पास रहेगी तो और भी अच्छा हे. दिखानी होगी। इसके बाद भी अगर बैक नोट बदलने से इंकार करती हे तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती हे. ऐसे मे 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आरबीआई के ये नियम सार्वजनिक और निजी दोनों बैंकों पर लागू होते है और आप बिना टेंशन के ऐसे नोट बदलवा सकते हे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *