ATM से निकले कटे-फटे नोट बदलने से बैंक नहीं कर सकता इनकार, आप भी जान लें नियम

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अगर कभी एटीएमसे फटा हुआ नोट निकले तो बिलकुल चिंता न करे। अब एटीएम से  नोट निकले तो उसको किसी  दूकानदार को पकडाके छुटकारा करने कि जरुरत नहीं क्यों की RBI का न्यायम साफ करता हैं की बैंक आपके एटीएम से निकले  फाटे  बदलने से मन नहीं कर  लिए एक छोटी सी प्रक्रिया करनी होगी जोकि बोहोत आसान हैं। कुछ ही मिनटों मैं  पैसे एक्सचेंज हो के मिल सकते हैं।

इसके लिए आपको इतना करना हैं की जिस एटीएम से आपने पैसे निकले से उसीसे लिंक्ड बैंक मैं आप चले जाइये।  वह जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी जिसमे आपको पैसे निकालने  तारीख , समय, जिस जगह से निकला हैं उसका नाम वगैरह मेंशन करना होगा। अगर आपने स्लीप निकली हैं तो वो आत्ताच कर सकते हो अगर अनहि निकाली तो आप मोबाइल में मिली जानकारी के अनुसार भी डिटेल्स डाल सकते हो।

ये सभी डिटेल्स देखने के बाद बैंक आपको तुतंत के तुरंत ही नोट बदल कर दे देगा। २०१७ मैं जारी की एक गाइडलिनमें RBI ने स्पष्ट किया था की बैंक कटे हुए, फटे हुए या गंदे नोट बदलने से इंकार नहीं करेगी।  सभी बैंक अपनी हर ब्रांच मैं यह व्यवस्था करेगी की जिससे ग्राहक अपनी नोट को बदलवा सके। जुलाई २०१६ में RBI ने अपने एक सर्कुलर मैं ये भी कहा था की अगर बैंक ख़राब नोट बदलने से इंकार करती हैं तो  १०००० तक का जुरमाना भरना पड़ सकता हैं।

 

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