Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana में नौकरी छूटने पर मिलेगा बेरोजगार भत्ता, जानें कैसे करना है आवेदन?

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कोरोना महामारी के कारण हमारे देश में बहुत सारे लोगो ने नौकरी से हाथ धोये है। नौकरी चले जाने के वजह से बहुत सारे युवानो को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है। ऐसे बेरोजगार युवाओ को आर्थिक रूप से मजूबत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई है। जिसमे सरकार बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देती है ताकि उन्हें लाभ मिल सके।

बतादे के केंद्र सरकार ने देश के लाखो बेरोजगार युवानो को मदद करने के लिए सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अबतक 50 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। इस स्कीम को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाया जाता है।

क्या है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना स्कीम के तहत नौकरी छूटने पर हुए बेरोजगार लोगों को आर्थिक मदद के सरकार की ओर से भत्ता दिया जाता है. बेरोजगार व्यक्ति इस स्कीम के तहत तीन महीने तक फायदा ले सकता है। वह इस स्कीम के जरिए 3 महीने तक औसत सैलरी का 50 प्रतिशत क्लेम कर सकता है। नौकरी छूटने के 30 दिन बाद इस योजना के लिए व्यक्ति क्लेम कर सकता है। पहल सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना 30 जून 2021 तक लागू थी, पर कोरोना के खतरे को देखते हुए इसे 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

कैसे उठाएं इस योजना का लाभ

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए ESIC से जुड़े कर्मचारी ESIC की किसी भी ब्रांच में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ESIC आपके आवेदन की पुष्टि करेगा आवेदन सही होने पर आपके अकाउंट में रकम भेज दी जाएघी।

कौन ले सकता है योजना का लाभ

इस योजना का लाभ फाइवेट सेक्टर में कारने वाले नौकरीपेशा लोग बेरोजगार होने पर ले सकते हैं। उनके कंपनी द्वारा हर महीने पीएफ सैलरी से काटती है।इसका लाभ लेने के लिए ESI कार्ड बनता है, कर्माचारी इस कार्ड पर या कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर स्कीम का फायदा ले सकते हैं। इस स्कीम 21 हजार रुपये या इससे कम के लए उपलब्ध है।

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