21 साल से पहले नहीं कर सकेंगे बेटियों की शादी, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला!

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सरकार ने देश में युवा महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देश में पुरुषों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल है। एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में इस बात का संकेत दिया था। अब लगता है कि सरकार इस विचार को लागू करने लगी है।

सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार बाल विवाह अधिनियम 2006 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करेगी। कहा जाता है कि जया जेटली की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने दिसंबर 2020 में नीति आयोग को अपना प्रस्ताव सौंपा था। प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मातृ आयु से संबंधित मुद्दों, मातृ मृत्यु दर को कम करने और पोषण में सुधार करने की आवश्यकता को देखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था।

एक अखबार से बातचीत में जया जेटली ने कहा, ‘मैं यह साफ कर देना चाहती हूं कि हमारे प्रस्ताव का मकसद आबादी को बिल्कुल भी नियंत्रित करना नहीं है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि प्रजनन दर में गिरावट आई है और जनसंख्या नियंत्रण में है। महिलाओं की शादी की उम्र कम करने का असली मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना है।

उल्लेखनीय है कि पिछले नवंबर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5 के दूसरे चरण के आंकड़े जारी किए थे. रिपोर्ट में देश में प्रजनन दर में गिरावट देखी गई। प्रजनन दर 2.2 प्रतिशत से गिरकर 2 प्रतिशत हो गई है। 2005-06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 के दौरान टीएफआर 2.7 था, जो 2015-16 में गिरकर 2.2 हो गया। यह गिरावट इंगित करती है कि निकट भविष्य में देश में जनसंख्या विस्फोट नहीं होने वाला है।

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