मृत्यु के बाद PAN और Aadhaar कार्ड का क्या करना चाहिए? मुश्किल में फंसने से पहले जान लीजिए नियम

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आधार कार्ड और पेन कार्ड हमारे जीवन के दो अहम दस्तावेज होते है. इन दोनों दस्तावेजो के साथ हम ज्यादातर काम कर सकते है. इनके अलावा, पैसो से जुड़े काम और अन्य सरकारी काम होने न मुमकिन है. पेन कार्ड की बात करेतो, बेंक एकाउंट खुलवाने से लेकर बड़ी कंपनी खोलने तक इसकी जरुरत पड़ती है, वही आधार कार्ड की जरुरत एलपीजी सब्सिडी से लेकर कई सरकारी योजनाओ के लाभ उठाने के लिए जरुरत पड़ती है.

लेकिन एक सवाल आपके मन में जरुर उठता होगा की, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद आधार कार्ड और पेन कार्ड का क्या करना चाहिए? आपको इसके बारेमे मालुम नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको इस लेख में इसके बारेमे पूरी जानकारी बताएँगे.

मृत्यु हो जाने के बाद आधार कार्ड का क्या करना चाहिए?

किसीको आधार कार्ड मिलता है तब उस व्यक्ति को एक उनिक नंबर दिया जाता है. यह नंबर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रान्सफर नहीं किया जा सकता. मृत्यु के बाद आधार का क्या होता है और इसे बंध करा जा सकता है या नहीं इसके बारेमे सरकारने खुद संसद में इसकी जानकारी देते हिये कहा था की ‘किसीकी मृत्यु होने के बाद किसीका आधार नंबर बंध नहीं होता, एसा कोई प्रावधान नहीं है.

मृत्यु हो जाने के बाद पैन कार्ड का क्या करना चाहिए?

आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड भी व्यक्ति के जीवन का अहम दस्तावेज होता है. व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद, उसका पैन कार्ड बंध नहीं होता, इसे बंध करवाना पड़ता है. लेकिन उससे पहले पेन कार्ड से जुड़े बाकी कार्य पूर्ण कर देने चाहिए, उसके बाद ही पैन कार्ड को सरंडर करना चाहिए. पैन कार्ड सरंडर करना अनिवार्य नहीं है, अगर मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को लगता है की भविष्य में इसकी जरुरत पड़ सकती है तो वह इसे अपने पास रख सकता है.

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