बेटी की शादी के लिए सहाय देती है सरकार, ये जानकारी आपके आसपास के बहोत से लोगो को मदद कर सकती है

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हर माँ बाप का सपना होता है के वह उनकी बेटी की शादी बहोत अच्छे से करे। माँ बाप भले ही गरीब परिवार से हो लेकिन उनका सपना होता है के उनकी बेटी शादी धाम धूम से करे। ऐसे में अगर ऐसे जरूरत म,मंद माँ बाप को सरकार से सहाय मिल जाये तो उनके लिए यह क्सिसि आशर्वाद से काम नहीं है। ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। इस योजना का नाम विवाह अनुदान योजना है ,इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सरकार गरीब परिवार को 51000 हजार रुपए की आर्थिक सहायता करती है।

यह योजना का लाभ एक ही परिवार की दो 2 लड़कियों की शादी में योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना में लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंर्गत कन्या को 51000 रुपये सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना का लाभ लेने के माँ बाप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने बताया कि सरकार ने गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक रूप से सहाय करने के लिए इस योजना लागू की है। इस योजना के तहत लाभार्थी लड़कियों को शादी के लिए 51 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के मुताबिक लाभार्थी को 10000 रुपए केश, 6000 रुपए का शादी संबधित सामान और शादी में खर्च के लिए 35000 रुपए उनके बैंक एकाउंट में दिए जायेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने लिये लागु की गई है।

यह योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तो का पालन करना जरुरी है। जैसे के इस योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46 हजार 800 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 56 हजार 400 से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी अनुदान योजना के लिए आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति होना जरुरी है।

आपको बतादे के इस योजना का लाभ लेने के लिए कोन कोन से डॉक्युमेंट जरुरी है। सबसे पहले आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना बहुत अनिवार्य है। आवेदनकर्ता के पास अपना आय प्रमाण पत्र भी होना जरुरी है। साथ ही जिन कन्या की शादी के लिए आर्थिक सहायता लेने के लिए आवेदन किया गया है, उस कन्या और लड़के का आयु प्रमाण पत्र भी होना बेहद अनिवार्य है। आर्थिक सहायता लेने वाले आवेदनकर्ता का सरकारी बैंक में एकाउंट होना जरुरी है ,क्योंकि आर्थिक सहायता की राशि सीधे उनके बैंक एकाउंट में भेजी जाती है इसमें सबसे अहम बात यह है कि बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। अगर आवेदक OBC/SC/ST वर्ग का है तो उनके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना जरुरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यूपी सरकार की वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर योजना के लिये रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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