बेटियों के भविष्य के लिए फायदेमंद है भाग्यलक्ष्मी योजना, जन्म पर मिलते है 50 हजार रुपये

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हर माता पिता अपने बच्चो में कोई फर्क नहीं रखते वो चाहे बेटा हो या बेटी उनके लिए सब एक जैसे ही होते है। हालांकि अभी कुछ लोग मानते है के बेटीया पराया धन होती है फिर भी बहुत से सारे ऐसे माता पिता है उनकी इच्छा होता है कि वह अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे और उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकें। जैसे के आज के समय में अभ्यास बहुत महँगा हो चूका है इसिलए महंगाई के मारे गरीब घर में जन्मी बच्चियों को पढ़ाने के लिए अक्सर माता पिता के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। ऐसे में गरीबी के कारण कई सारी होनहार बच्चियों को बीच में ही अपनी पढाई को छोड़ना पड़ता है। इसके वह घर गृहस्थी में लग जाती हैं या उनकी शादी करा दी जाती है।

बेटियों को पढाई में बढ़ावा देने के उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने खासतौर पर गरीब परिवार की बेटियों के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। बालिकाओं के उत्थान के लिए शुरू की गई यह योजना न केवल लिंगानुपात कम होगा बल्कि गरीब परिवार में जन्मी लड़कियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद भी मिलेगी। इस भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जन्म लेनी वाली बेटियों को राज्य सरकार की तरफ से उस परिवार को 50 हजार रुपये बॉन्ड से स्वरूप में मिलेंगे। जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तब बेटी के माता-पिता को दो लाख रुपये दिए जाएंगे।

भाग्य लक्ष्मी योजना की खास बात यह है के जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जायेगी वैसे वैसे उसके एकाउंट में पैसे भी ज्यादा आयेंगे ,मन लीजिये के जब बेटी कक्षा 6 में पहुंचती तो उसके खाते में 3,000 रुपये, कक्षा 8 में 5,000 रुपये, कक्षा 10 में आने पर 7,000 और कक्षा 12वीं में आने पर 8,000 रुपये उसके एकाउंट में जमा हो जायेंगे हैं। आपको बतादे के इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं।

भाग्य लक्ष्मी योजना से जुडी खास बाते

आपको बतादे के भाग्य लक्ष्मी योजना केवल साल 2006 के बाद ही जन्मी बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के निवासी हों और वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों।योजना का लाभ लेने वाले की सालाना आय दो लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।बेटी के जन्म के एक महीने के अंदर आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा।सरकारी कर्मचारियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले करने पर भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

कैसे करे आवेदन

अगर आप आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके लॉग इन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट से यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरकर व दस्तावेजों को फॉर्म के साथ जोड़कर।आप अपने आवेदन फॉर्म को आपके नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या नजदीकी महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।

भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यूपी का निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके साथ ही लड़की के माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, बैंक खाता आदि जरूरी डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है।

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो हम आपसे निवेदन करते है के आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या नजदीकी महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर योजना से जुडी सारी माहिती ले।

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