बुढ़ापे में पैसे के लिए नहीं फैलाना पड़ेगा हाथ,प्रतिदिन 2 रुपए निवेश कर पाये 36 हजार पेंशन, जानिए इस अद्भुत सरकारी योजना के बारे में!

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अगर आप बुढ़ापे में पैसे और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी सामने हाथ फैलाना नहीं चाहते हैं तो रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। निवृत्ति होने के बाद पैसो की कमी से बचने के लिए आज के समय में सरकारी और प्राइवेट दोनों ही स्तर पर निवेश के कई सारे विकल्प उपलब्ध हैं ताकि बुढ़ापे में आपके पास पर्याप्त पूंजी हो। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना । इस सरकारी योजना में आप 1.80 रुपये प्रतिदिन का निवेश करके वृद्धावस्था में 3,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की योजना कम आय पर जीने वालों के लिए है।

इन लोगों को होगा फायदा

यह योजना उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जैसे के दिहाड़ी मजदूर, ड्राइवर, सफाईकर्मी, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक,ठेले वाले आदि। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज के समय में देश के असंगठित क्षेत्र में करीब 42 करोड़ लोग काम करते हैं। इन सभी लोगो को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह योजना लॉन्च की है।

इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

क्योंकि यह एक सरकारी योजना है, इस पर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) या राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) या राज्य कर्मचारी बीमा आयोग (ESIC) के सदस्य या आयकर दाताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

योजना के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति प्रति माह 15,000 रुपये से कम कमाता है और 40 वर्ष से कम आयु का है, तो वह 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन का हकदार हो सकता है। मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2019 में की थी। केंद्र सरकार का लक्ष्य अगले पांच साल में करीब 10 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत पंजीकृत कराना है।

उम्र के हिसाब से करें निवेश

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत व्यक्ति अपनी उम्र के अनुसार निवेश कर सकता है। अगर वह 18 साल का है तो उसे हर महीने 55 रुपये का निवेश करना होगा। 19 साल से अधिक उम्र के लोगों को 100 रुपये प्रति माह और 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को 200 रुपये प्रति माह निवेश करना होगा। सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि यदि पेंशन सेवा शुरू होने से पहले लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को पेंशन राशि का 50% मिलेगा।

पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावे

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको मुख्य रूप से तीन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इस दस्तावेज़ के लिए आधार कार्ड, IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या या जन धन खाता और एक वैध मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। योजना में शामिल होने के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में जाना होगा। आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर कॉमन सर्विस सेंटर भी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा, यह कार्य भारतीय जीवन बीमा निगम, राज्य बीमा निगम आयोग, केंद्र या राज्य श्रम कार्यालय में जाकर किया जा सकता है।

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