केंद्र सरकार ने बढ़ते सड़क अक्समातो पर नियत्रण लगाने के लिए टू व्हीलर वाहनों के डिजाइन और उसके पीछे बैठने के नियमों में कुछ अहम् बदलाव किये है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने नागरिको की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए कुछ नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के अनुसार, बाइक चलाने वाले के साथ साथ पीछे बैठने वाले लोगों को भी अब नए नियमों का पालन जरुरी तौर पर करना होगा. तो आइए जानते हैं कि कोनसे ऐसे नये नियम है जो आपको पालन करने होंगे।
अब बाइक चलाने वाले और उसके पीछे सीट में बैठने वाले के बीच में हैंड होल्ड होना आवश्यक है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार अब से बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड आवश्यक है.
आपको बतादे के हैंड होल्ड पीछे बैठे इंसान की सुरक्षा के लिए बहुत जरुरी है। जब कभी बाइक चालक को कभी अचानक ब्रेक मारने की जरुरत पड़ी तो उस समय हैंड होल्ड पीछे बैठे सवार के लिए मददगार साबित होगा। अभी तक ज्यादातर बाइक में हेंड होल्ड नहीं लगवाया था। आपको बतादे के इसके साथ ही नये नियम के अनुसार बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पैर रखने के लिए पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिये के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े पिछले पहिये में ना उलझे.
बाइक में अब लगाना होगा हल्का कंटेनर
केंद्र ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने का आदेश जारी किया है। इस कंटेनर की लंबाई करीब 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर कंटेनर को पिछली सवारी की जगह पर लगाया गया है तो बाइक पे सिर्फ चालक को ही बैठने की अनुमति होगी। इसको आसान शब्दों में कहे तो बाइक पर सिर्फ चालक के आलावा कोई दूसरा बैठ नहीं सकता।अगर ऐसी बाइक पर कोई दूसरी सवारी बैठती है तो इसको नियम का उल्लंघन माना जाएगा. वहीं, पिछली सवारी के बैठने की जगह के पीछे कंटेनर लगाने पर दूसरे व्यक्ति को बैठने की इजाजत होगी।