बड़ा फैसला: सिम कार्ड लेने के लिए नियम में हुआ बदलाव, इस उम्र के लोगों को नहीं मिलेगा सिम

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सरकार टेलीकोम इंडस्ट्री के लिए नया नियम लेकर आई है| पहले की तरह अब सिम कार्ड हर किसको नहीं बेचा जा सकेगा| दूरसंचार विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है की अबसे किसीभी नाबालिग को सिम कार्ड नहीं जारी करा जाएगा| इसका सीधा मतलब यह होता है की 18 साल से कम आयु के व्यक्ति को अब सिम कार्ड नहीं बेचा जाएगा| दूरसंचार विभाग के मुताबिक अगर कोई टेलीकोम कंपनी नाबालिग को सिम कार्ड बेचती है तो यह एक अवैध गतिविधि कहलाएगी|

जब व्यक्ति नया सिम कार्ड खरीदता है तो उसे एक CAF फॉर्म भरना होता है| CAF का मतलब कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म होता है| इस फॉर्म भरने से ग्राहक और कंपनी के बिचमे समजोता होता है| अब इस फॉर्म में कुछ फेरफार करे गए है| इसके मुताबिक अब सिम कार्ड खरीदने वाले की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए| 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के अलावा कोई मानसिक अस्थिर व्यक्ति कोभी सिम कार्ड जारी नहीं करा जाएगा|

कुछ लोगो का कहना होता है की एक व्यक्ति के नाम पर केवल 9 सिम कार्ड ही जारी करे जा सकते है| लेकिन यह सच नहीं है| 1 व्यक्ति के नाम पर कुल 18 सिम कार्ड जारी करे जा सकते है| जिसमेसे 9 सिम कार्ड मोबाइल कोल्स के लिए और 9 सिम कार्ड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करने के लिए दिए जाते है|

सरकार ने कुछ समय पहले एक बड़ा बदलाव किया था जिसमे अगर कोई व्यक्ति सिम कार्ड खरीदने जाता है तो उसे फिजिकल फॉर्म नहीं भरना होगा| वह डिजिटली ही अपना kyc करवा सकता है| अब आपके पोस्टपेड कार्ड को प्रीपेड करने के लिए भी कोई फिजिकल कागज नहीं देने होंगे वह भी आप डिजिटली कर सकेंगे| अब नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी के एप द्वारा ग्राहक खुद kyc कर सकेगा इसके लिए ग्राहक को केवल 1 रुपये का शुल्क देना होगा|

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