किसान का सबसे अच्छा साथी ट्रेक्टर को माना जाता है| किसानी करने के लिए ट्रेक्टर बहोत आवश्यक होता है| ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानो को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए सब्सिडी देती है| कई राज्यों में यह अलग अलग होता है| ट्रेक्टर खरदने पर आम तौर पर 20 से 50 फीसदी की सब्सिडी प्रदान करी जाती है| ऐसे में इस साल उत्तरप्रदेश सरकार किसानो की सहायता के लिए नै योजना लेकर आई है|
उत्तरप्रदेश में ट्रेक्टर प्र मिल रही है सब्सिडी
उत्तरप्रदेश में इस साल भी सब्सिडी के लिए आवेदन लिए जाने है| आवेदन करने की आखरी तारीख 30 नवम्बर 2021 है| उत्तरप्रदेश सरकार किसानो को 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है| आपको बतादे की हर किसान की श्रेणी के लिए अलग अलग सब्सिडी के स्तर रखे गए है|
उध्यान विभाग की और से नया ट्रेक्टर खरीदने पर करीब 30% तक सब्सिडी दी जा रही है| इस योजना के तहत 20hp से कम के ट्रेक्टर खरीदने पर सामान्य किसान को 75 हजार रुपये की सब्सिडी दी जायेगी, वही अनुसूचित जाती के किसानो के लिए 1 लाख रुपये की सब्सिडी दी जायेगी| इसके अलावा राज्य के कृषि विभाग की ओरसे भी 25% की सब्सिडी दी जा रही है|
उत्तरप्रदेश में ट्रेक्टर सब्सिडी पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
ट्रेक्टर पर सब्सिडी पाने के लिए किसान को कुछ दस्तावेजो की जरुरत होगी| सबसे फले आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, कृषि भूमि के कागजात, बेंक एकाउंट की डिटेल, मोबाइल नम्बर और फोटो की आवश्यकता होती है| इतने दस्तावेज होने के बात किसान सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है|
उत्तरप्रदेश में ट्रेक्टर सब्सिडी योजना के नियम और शर्ते
इस योजना में आवेदन करने और लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्ते है| सबसे पहले भूमि कृषि योग्य होनी चाहिए| एक परिवार का एक व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले सकता है| एक व्यक्ति केवल 1 ट्रेक्टर खरीद सकता है| पिछले 7 सालो में आवेदनकर्ता ने कोई ट्रेक्टर ख़रीदा नहीं होना चाहिए| इसके अलावा अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में आवेदनकर्ता जुड़ा नहीं होना चाहिए|
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