ऑनलाइन पेमेंट करने वाले जरूर पढ़ें, 1 अक्टूबर से बदल रहा है नियम, अब इस तरह होगा पेमेंट

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पिछले कुछ सालो से डिजिटल लेन देन में बहोत बढ़ोतरी देखनेको मिली है| अब सभी लोग ज्यादातर डिजिटली अपना भुगतान करते है| ऐसे में सरकार ऐसे लेन देन पर नया नियम 1 अक्तूबर से ला रही है| डिजिटल लेन देन के लिए लोग ज्यादातर अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते है| कार्ड के साथ साथ डिजिटल पेमेंट ट्रान्सफर एप जैसे की गूगल पे, फोन पे, पेटिएम जैसी एप का सहारा लेते है|

अपनी क्रेडिट कार्ड के बिल को भुगतान करने के लिए कई लोग गूगल पे, पेटीएम जैसी एप का सहारा लेते है| इसमें लोग ऑटो पेमेंट का ऑप्शन लगा देते है| कई बार खाते में बेलेंस न होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है| इसीलिए, RBI एक नया नियम ले कर आई है|

इस नए नियम के तहत, किसी बिल का भुगतान करने से पहेले ग्राहक से अनुमति मांगनी होगी| अब सभी ऑनलाइन पेमेंट एप को किसीभी ऑटो पेमेंट को देने से पहले ग्राहक से अनुमति मांगनी होगी| यह नया नियम 1 अक्तूबर से लागु हो जाएगा| अब डिजिटल प्लेटफोर्म को ग्राहक को बिल की भुगतान तारीख से 5 दिन पहले ग्राहक को मोबाइल पर मेसेज भेजकर सूचित करना होगा|

5 दिन पहले सूचित करने के बाद भुगतान के 24 घंटो पहले ग्राहक को सुचना देनी होगी| इस मेसेज में भुगतान की साड़ी जानकारी मौजूद होनी चाहिए| जैसे की भुगतान की राशी, किसे पैसे भेजने है वगैरह| अब पेमेंट एप को RBI के इस नियम का पालन करना होगा| इस नए नियम से ग्राहक को फायदा रहेगा और ग्राहक अपना भुगतान याद रख पायेगा|

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