अब केवल फ़ोटो खिच के नही कटेगा चालान, आगर आपको भी रोके पुलिस वाले जान लीजिए नया नियम

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केन्द्रीय सड़क परिवहन व् राजमार्ग मंत्रालय ने नै अधिसूचना जारी की है| इस अधिसूचना में कई नियम बदले गए है| इससे आपको सीधा असर पड़ने वाला है| इन नियमो मेसे जो नियम आपको सीधा असर करने वाले है उसकी जानकारी हम आपको आज इस लेख में देने जा रहे है|

मिलती जानकारी के मुताबिक, यातायात नियमो के उल्लंघन की नोटिस अब 15 दिनों में भेजनी होगी| इसका मतलब यह है की नियमो की उल्लंघन की नोटिस चालान कटने के 15 दिन के अंदर भेज देनी होगी| कुछ दिन पहले ही मंत्रालय ने इसकी सुचना जारी करी है| अब साबुत तब तक रखने होंगे जब तक मामले का निपटारा न हो जाए| संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत यह अधिसूचना जारी करी गई है|

पहले जब पोलिस आपका चालान काटती थी तो फोटो से काम चल जाता था| लेकिन अब इस नए नियम के अनुसार पोलिस को अब विडिओ बनाना होगा| पहले चलन काटने के लिए, पेपर बुक का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब नए इलेक्ट्रोनिक इन्फोर्समेंट डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा| इन सब डिवाइस में स्पित केमेरा, क्लोज सर्किट टेलीविजन केमेरा, स्पीड गन, बोड़ी वियरेबल केमेरा, डेशबोर्ड केमेरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट स्केनिंग, वेट इन मशीन, जैसी डिवाइस शामिल है|

इस नियमो से साड़ी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो जायेगी| इसके चलते मामलो का जल्दी निपटारा आ जायेगा| कोई बेगुनाह को तकलीफ नहीं होगी| और भी इसके कई सारे फायदे है जो आम आदमी और पोलिस कर्मी दोनों को मिलने वाले है|

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