जरूरी खबर 31 दिसंबर से पहले निपटा लें यह काम, वरना 1 जनवरी के बाद देनी पड़ेगी बड़ी पेनल्टी!

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अगर आपकी सैलरी 5 लाख से ज्यादा है , या आप किसी धंधे या बिजनेस से अच्छा खासा मुनाफा कमाते हो और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न करने की आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर 2021 है। अगर आप इस डेड लाइन को चुके और बाद मे रिटर्न भरने गए तो आपको ₹5000 का जुर्माना देना पड़ सकता है।

आपको बता दे की पिछले वित्त वर्ष मे जिन लोगो का टेक्स कटा हो और वह अपने कागजात या खर्च के कागजात ना रख पाए हो, और उनको टेक्स रकम वापस लेनी है तो 31 दिसंबर तक सारे कागजात के साथ रिटर्न भरना होगा। जानकारी आपके और आपके आसपास के लोग जो नौकरी करते हो या धंधे में अच्छा मुनाफा करते हैं उनके लिए बेहद जरूरी है। आइए आप किस तरीके से पेनल्टी से बच सकते हैं यह हम आपको बताएंगे।

सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2020 कि आईटी रिटर्न भरने की डेढ लाइन को एक बार फिर बढकर 31 दिसंबर 2021 किया है। 31 दिसंबर के बाद अगर आप रिटर्न भरने जाते हे तो आपको 5000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 234F में इसका जिक्र भी किया गया है। हालांकि अगर टैक्सपेयर की कमाई ₹500000 के भीतर है तो यह जुर्माना 1000 रहेगा 500000 की अधिक राशि वालों का जुर्माना उनके आय हिसाब से बढ़ता जाएगा.

किन लोगों को पेनल्टी नहीं लगेगी?

जिनके ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक छूट के लिए मिली स्लैब से अधिक नहीं हुए, या तो कम है उनको आइटीआर फाइल करने में देरी पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आपकी इनकम सरकार के द्वारा दी गई छूट से ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा और अगर आप समय पर रिटर्न नही भरते तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है।

अगर आपका बिज़नेस बड़ा है या सैलरी ज्यादा हे तो आप CA की मदद ले सकते हैं। या फिर आप ई फाइलिंग पोर्टल या incometax.gov.in पोर्टल पर जाकर वहा पर आपको आपके यूजरनेम पासवर्ड से लोगों करना रहेगा और फिर आप आपके जरूरियात के हिसाब से डॉक्यूमेंट अपडेट करके टेक्स भर सकते हे।

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