ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स की मदद ले सकते हैं

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मंत्रालय ने आईटीआर दाखिल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स को अपना रिटर्न जल्द फाइल करने की सलाह दी हे. करीबन रोजाना इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालो की संख्या बढ रही हे और यह 4 लाख से अधिक हो गई है और 31 दिसंबर की तारीख नजदीक आने के साथ इसमें और अधिक तेजी आती दिख रहे हे. अगर 31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं भरा तो ५००० तक का जुरमाना भी हो सकता हे.

अगर आप टेक्स पेयर नहीं हो और फिर भी आप रिटर्न भरना चाहे तो आप 0 रिटर्न भर सकते हे. आप अपना फॉर्म 16 इनकम टेक्स पोर्टल पे अपडेट करके निश्चित स्टेप फॉलो करके यह रिटर्न भर सकते हे.

कैसे फाइल करें ITR (e-filing portal): आप अगर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप इन आसान स्टेप्स की मदद ले सकते हैं-

– सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं और Login बटन पर क्लिक करें. वहा पर सबसे पहले अपना अकाउंट बना ले. अगर अकाउंट बना हुआ हे तो अपको अपना यूजरनेम दर्ज करके continue बटन पर क्लिक करें.
– उसके बाद आपको पासवर्ड दर्ज करना होगा, अगर आप पासवर्ड भूल गए हे तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर जाके नया पासवर्ड जेनेरेट कर सकते हे.
– उसके बाद आप डैशबोर्ड पे आ जायेंगे. डैशबोर्ड से आपको अब e-file टैब पर क्लिक करना हे और File Income Tax Return विकल्प पर जाना हे.
– उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर के तौर पे 2021-22 का चयन करना होगा और फिर continue विकल्प पर क्लिक कर देना रहेगा.
– फिर आपको ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ ऑप्‍शन चुनने के लिए कहा जाएगा. अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस में जाना चाहते हो तो ही वो विकल्प चुने. यहाँ हम ऑनलाइन ऑप्शन चुनेगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे.
– अब ‘पर्सनल’ ऑप्‍शन चुनें. अगर व्यक्तिगत हे तो वह ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करे.
– आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनें और continue टैब पर क्लिक करें.
– छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत Return का कारण पूछा जाएगा.आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करते समय सही विकल्प चुनना जरुरी .
– अपना बैंक खाते की डिटेल दर्ज करें और एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले.
– अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा.
– अपने डाली हुई सभी इनफार्मेशन एक बार वेरीफाई करले , साथ ही ITR वेरिफाई करले और सब सही हे तो रिटर्न की एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें.

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